कोविड-19 से बचाव संबंधी हिदायतों की अनुपालना के तहत जिम व योग संस्थानों का संचालन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान
सिरसा, 6 अगस्त।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3.0 में जिम और योग संस्थानों को कोरोना से बचाव के मद्देनजर कुछ हिदायतों के साथ खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कई सुरक्षात्मक गाइलाइंस जारी की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बचाव संबंधी हिदायतों की अनुपालना के तहत जिम व योग संस्थानों का संचालन किया जाए और इनके संचालक सोशल डिस्टेंस व अन्य हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करें।
इन नियमों का करना होगा पालन :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। इस दौरान सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम में एक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें। योग संस्थान व जिम परिसर में थूकना सख्त मना है तथा आने वाले सभी लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत इस बारे में निकटतम हेल्थ सेंटर को बताएं।
योग संस्थान/जिम खोलने से पहले इसका रखें ध्यान :
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य उपकरणों में पर्याप्त दूरी पर रखें। अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें। परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें में नियमों की पालना हो और संस्थान में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पेमेंट के लिए कार्ड बेसड/कंटैक्टलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही एसी/ वैंटिलेशन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के गाइडलाइंस का अनुपालन करें। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। इसी तरह से उमस (ह्यूडिटी) का स्तर 40-70 प्रतिशत तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वैंटिलेशन का भी पर्याप्त जगह हो। जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। लॉकर का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है। संस्थान में डस्टबीन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें। जिम में स्पा, स्टीम बॉथ, स्वीमिंग पुल पूरी तरह बंद रहेंगे। परिसर, प्रवेश द्वार, बिल्डिंग, कमरें, सभी क्षेत्र जिनका इस्तेमाल कर्मचारियों और लोगों ने किया हो, वॉशरूम, शौचालय, और अन्य सामानों को लगातार सैनिटाइज किया जाए।
जिम और योग संस्थान ऐसे करें प्लानिंग :
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि अधिकतम क्षमता का आकलन कर ये संस्थान टाइमिंग शेड्यूल बनाएं और उसके बारे में सदस्यों को जानकारी दें। योगा क्रिया को कुछ समय के लिए न करवाए, अगर जरूरी ही है तो इसे खुली जगह में करना चाहिए। फिटनेस रूम और क्लासेस के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए ताकि आने-जाने वाले एक साथ न मिल पाएं। अगर संभव हो तो फिटनेस क्लास ऑनलाइन दें। कमरे के आकार के आधार पर लोगों को क्लास में शामिल होने की योजना बनाई जानी चाहिए। योगा संस्थान/ जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर 6 फीट की दूरी का पालन करें। वैसे एक्सरसाइज कराएं जाएं जिसमें ट्रेनर और अभ्यास करने वाले में फिजिकल कंटैक्ट न हो। हर सेशन में क्लाइंट की संख्या निर्धारित करें और सभी क्लाइंट के बीच पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि संबंधित एसडीएम अपने अधीन क्षेत्रों में जिम व योग संस्थानों में इन आदेशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिला आयुष अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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