] बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए अनुसूचित जाति के किसान 11 फरवरी तक दें आवेदन | Chopta plus

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बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए अनुसूचित जाति के किसान 11 फरवरी तक दें आवेदन | Chopta plus



                सहायक कृषि अभियन्ता इंजीनियर डी.एस यादव ने बताया कि जिला के अनुसुचित जाति से संबंध रखने वाले किसान बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान (कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रूपये जो भी कम हो) हेतू अपने आवेदन ऑफलाइन सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में दे सकते हैं। आवेदन 11 फरवरी तक लिए जाएंगे।
               उन्होंने बताया कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसुचित जाति की स्कीम के तहत लक्ष्य पूरा न होने की एवज मे बैटरी चालित स्प्रे पंप पर अनुदान (कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रूपये जो भी कम हो) हेतू आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन ऑफलाइन 11 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदकों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति तक किया जाएगा। आवेदक जिला का स्थायी निवासी हो और अनुसुचित जाति का प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा आवेदक ने पिछले 4 वर्षों मे इस कृषि यन्त्र पर अनुदान न लिया हो। उन्होंने बताया कि इस उपकरण की खरीद किसी भी जी एस टी धारक विक्रेता से की जा सकती है।
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